भोपाल, 22 अक्टूबर
पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाने का आरोपित फैजल उर्फ फैजान ने मंगलवार को भोपाल के मिसरोद थाने पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी दी। इसके साथ-साथ उसने भारत माता की जय का नारा भी लगाया। आराेपित ने ऐसा हाईकोर्ट कोर्ट के निर्देश पर किया। फैजान सुबह दस बजे मिसरोद थाने पहुंच गया, जहां थाने में पुलिस ने उसके साथ पहले कागजी औपचारिकता पूरी की। इसके बाद तिरंगे को सलामी देने की प्रक्रिया की गई।
दरअसल मिसरोद में पंचर की दुकान चलाने वाले 40 वर्षीय फैजल खान ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस ने 17 मई को प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस ने युवक के खिलाफ धारा 153 बी (राष्ट्रीय एकता के खिलाफ भाषण देना) के तहत कार्रवाई की थी। फैजल उर्फ फैजान पर आरोप लगाया गया कि उसने पाकिस्तान के समर्थन में, भारत के खिलाफ नारे लगाए और ऐसा करके उसने दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश की। उसका यह कृत्य राष्ट्रीय एकता व सद्भाव के प्रतिकूल है। इसके बाद मामले में पुलिस ने जांच के बाद ट्रायल कोर्ट में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत से जमानत निरस्त होने के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया था। शासन की तरफ से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी द्वारा नारा लगाए जाने की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। वीडियो रिकॉडियों में वह स्पष्ट रूप से उसे नारा लगाते हुए सुना जा सकता है। इसके अलावा उसके खिलाफ 14 अपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। याचिकाकर्ता आपराधिक प्रवृत्ति का है।
दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद न्यायमूर्ति डीके पालीवाल की एकलपीठ ने आरोपित को 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी थी। उन्होंने अपने आदेश में कहा था आराेपित फैजान को महीने में दो बार (पहले व चौथे मंगलवार को) थाने पहुंचकर 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाएगा। मिसरोद थाने पहुंचे फैजान ने कहा कि उसे अपने कृत्य पर पछतावा है। वह कोर्ट के आदेश का पालन करता रहेगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि यह विशिष्ट शर्त इसलिए लगाई गई है, ताकि आरोपित में जिम्मेदारी की भावना पैदा हो और उस देश क प्रति गर्व से भरे जिसमें वह पैदा हुआ और रह रहा है।