नई दिल्ली, 3 अगस्त
दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में RAU’S IAS स्टडी सर्कल में जल-सैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार चार सह-मालिकों की जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए कहा है कि अब ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए याचिका सीबीआई कोर्ट में दाखिल करें।
एडिशनल सेशंस जज राकेश कुमार चतुर्थ ने याचिका का निस्तारण करने का आदेश दिया।
आज जिन आरोपितों की जमानत याचिका लिस्टेड थी उनमें तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल थे। इस मामले में एक आरोपित और थार चालक मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है।
2 अगस्त को हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को RAU’s IAS स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में अब तक सात आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। थार चालक को छोड़ कर सभी आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।
RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट स्थित लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे। बेसमेंट में अचानक आए पानी में तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ है।