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CM केजरीवाल को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, मांगी 5 दिन की कस्टडी,

दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया. सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम केजरीवाल की 5 दिन की कस्टडी मांगी है. सीबीआई और सीएम केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट शाम 4.30 बजे फैसला सुनाएगा. इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति दी. विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत के आदेश के बाद सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया. केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत से केजरीवाल को गिरफ्तार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था. आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को तिहाड़ केंद्रीय कारागार से अदालत में पेश किया गया था. केजरीवाल दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में जेल में हैं. इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है. सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को वापस ले लिया. न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी. केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पीठ से कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय ने 25 जून को विस्तृत आदेश पारित किया है तो वह ठोस अपील दायर करना चाहेंगे. सिंघवी ने पीठ को बताया कि घटनाक्रम हर दिन नया आकार ले रहा है और अब केजरीवाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार कर लिया है. हाई कोर्ट ने 25 जून को दिए आदेश में निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक बरकरार रखी. ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दिया है जिसे रिकॉर्ड में लिया जा सकता है. पीठ ने दलीलों को सुना और केजरीवाल को अपील दायर करने की छूट दे दी.

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