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सीसीपीए ने ‘यात्रा’ को लॉकडाउन प्रभावित उपभोक्ताओं को बुकिंग राशि वापस करने का दिया निर्देश

-‘यात्रा’ के पास लोगों के कोविड 19 में कैंसिल फ्लाइट्स के 2.5 करोड़ रुपये हैं बाकी
नई दिल्‍ली, 09 जुलाई 

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने मंगलवार को ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म ‘यात्रा’ (यात्रा डॉट कॉम) को कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन प्रभावित उपभोक्‍ताओं को बुकिंग राशि वापस करने का निर्देश दिया है।
सीसीपीए ने जारी एक विज्ञप्ति में कहा है कि कोरोना लॉकडाउन में प्रभावित एयर पैसेंजर्स की बुकिंग राशि वापस मिलेगी। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ‘यात्रा’ के जरिए एयर टिकट बुक कराने वाले ग्राहकों को बुकिंग राशि वापस करने का निर्देश दिया गया है। कोरोना महामारी के दौरान इन यात्रियों की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। ऐसे यात्रियों की संख्‍या हजारों में हैं, जिनकी 2.5 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की राशि ‘यात्रा’ के पास बाकी है।
मंत्रालय के मुताबिक ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म ‘यात्रा’ के पास 2.5 करोड़ से अधिक राशि अभी भी रिफंड के लिए लंबित हैं। मंत्रालय ने बताया कि करीब 23 करोड़ उपभोक्ताओं को बुकिंग राशि वापस की गई है। इसके साथ ही उपभोक्ता शिकायतों के निर्बाध समाधान के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने एजेंसी के माध्यम से 5 पेशेवरों की नियुक्ति की है।
मंत्रालय के मुताबिक सीसीपीए में सुनवाई के दौरान मेकमाईट्रिप, ईजमाईट्रिप, क्लियरट्रिप, इक्सिगो और थॉमस कुक जैसे कई अन्य ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म ने बताया कि जिन हवाई यात्रियों की टिकटें कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुई थीं, उन्‍हें पूरी राशि वापस कर दी गई है। ऑनलाइन प्‍लेटफॉर्म ‘यात्रा’ ने बताया कि उसने ग्राहकों को 87 फीसदी राशि रिफंड कर दी है, उसे 13 फीसदी राशि और वापस करनी है।
सीसीपीए ने अपने आदेश में समय पर रिफंड के महत्व पर जोर दिया है। इसके साथ ही ‘यात्रा’ को सभी लंबित बुकिंगों का पूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए इस जारी निर्देश का पालन करने को कहा गया है। गौरतलब है कि यात्रा डॉट कॉम एक भारतीय ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी और ट्रैवल सर्च इंजन है। इस कंपनी की स्थापना अगस्त 2006 में ध्रुव श्रृंगी, मनीष अमीन और सबीना चोपड़ा ने की थी।

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