नवीन दरें 15 अप्रैल से लागू होंगी
अलीगढ़ 09 अप्रैल रजनी रावत।जिला कलैक्टर संजीव रंजन की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में सर्किल रेट निर्धारण के संबंध में बैठक आयोजित की गई। डीएम द्वारा सर्किल रेट के प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों को विस्तारपूर्वक सुना गया। बैठक में उपस्थित आए सभी पक्षों की बातों पर गंभीरता से विचार किया गया। डीएम संजीव रंजन ने दरें निर्धारित करने के उपरांत 15 अप्रैल 2025 से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जिले में संपत्ति मूल्यांकन के लिए सर्किल रेट निर्धारित किए जाने की प्रक्रिया चल रही थी। सर्किल रेट के निर्धारण के सबंध में 7 अप्रैल तक आपत्तियाँ मांगी गई थीं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों को पारदर्शी ढंग से संज्ञान में लेते हुए उनका समाधान किया गया है। संबंधित अधिकारियों ने सर्किल रेट निर्धारण में जनहित को प्राथमिकता देते हुए सभी क्षेत्रों में संतुलित एवं न्यायसंगत दरें निर्धारित की हैं। जिलाधिकारी ने जिले में नए सर्किल रेट अनुमोदित करते हुए 15 अप्रैल से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक का संचालन करते हुए एडीएम वित्त मीनू राणा ने बताया कि शहर, कस्बा, गांव देहात की भूमि एवं मूल्यों के सबंध में सर्वे कराए जाने के उपरांत कई चरणों मे बैठकें आहूत की गईं। जिले में सर्किल रेट निर्धारण के सबंध में सभी निबंधन कार्यालयों से तैयार प्रस्तावित सर्किल रेट को जारी करते हुए 7 अप्रैल तक कुल 64 आपत्तियाँ प्राप्त हुईं। तहसील कोल में 19 एवं खैर में 45 आपत्तियाँ प्राप्त हुईं। अन्य 3 तहसीलों से कोई आपत्ति दर्ज नही की गई। बुधवार को आयोजित बैठक में सभी आपत्तियों का प्रभावी निराकरण करते हुए जिले में 15 अप्रैल से नवीन सर्किल दरों को लागू किया जा रहा है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संबंधित एसडीएम कार्यालय या पंजीयन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।