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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने पर हुई अहम सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के संचालन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही मामले को अप्रैल के लिए पोस्ट करने से पहले केंद्र को नोटिस जारी किया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और अप्रैल में केंद्र से जवाब मांगा है।  सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है, जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटा दिया है।  पिछले महीने ही संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने इस अधिनियम में बड़ा बदलाव किया था। इसे लेकर कई राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई थी। मोदी सरकार के फैसले को अलोकतांत्रिक करार दिया। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।

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