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राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के साथ अभिलेख भी दुरुस्त करें: कलेक्टर

 जिले में 15 जनवरी से 29 फरवरी तक चलेगा राजस्व महाअभियान

ग्वालियर, 13 जनवरी 

राजस्व महाभियान के दौरान राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण करें और राजस्व अभिलेख में इन्द्राज त्रुटियों को भी प्रमुखता से दुरुस्त कराएँ। यह निर्देश कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने शनिवार को राजस्व महाभियान को मूर्तरूप देने के सिलसिले में हुई बैठक में जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को दिए।

ज्ञात हो सम्पूर्ण प्रदेश के साथ ग्वालियर जिले में भी राजस्व महाअभियान 15 जनवरी से शुरू होकर 29 फरवरी तक चलेगा। कलेक्टर सिंह ने अभियान की सभी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से मूर्तरूप देने के संबंध में विस्तृत निर्देश जिले के सभी राजस्व अधिकारियों के बैठक में दिए।

कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में अपर कलेक्टर अंजू अरुण कुमार व टीएन सिंह, संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं जिले के सभी एसडीएम व तहसीलदार-नायब तहसीलदार सहित अन्य राजस्व अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ने कहा कि महाअभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, नये राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान का सेचुरेशन, समग्र का आधार से ई-केवाईसी और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग सहित आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण करना है।

राजस्व रिकॉर्ड का वाचन भी होगा

राजस्व रिकॉर्ड के वाचन के लिये पटवारी पूर्व निर्धारित समय-सारणी के अनुसार गाँव में खसरा, बी-1 का वाचन करेंगे। साथ ही समग्र ई-केवाईसी और समग्र से खसरे की लिंकिंग, आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराना, आरसीएमएस पर लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, उत्तराधिकार नामांकन, सीमांकन, नक्शे में तरमीम किया जाना इत्यादि गतिविधियाँ भी होंगी।

एमपी ऑनलाइन और सीएससी से भी आरसीएमएस में प्रकरण दर्ज कराए जा सकेंगे

राजस्व महाअभियान में समग्र ई-केवाईसी और समग्र से खसरे की लिंकिंग के लिये समग्र वेब पोर्टल एमपी ऑनलाइन/सीएसई के कियोस्क के माध्यम से समग्र में आधार की ई-केवाईसी कराने की सुविधा नागरिकों को नि:शुल्क उपलब्ध रहेगी। आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराने के लिये नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये लोकसेवा केन्द्र के अतिरिक्त अब एमपी ऑनलाइन और सीएसई के कियोस्क के माध्यम से भी आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराये जा सकेंगे।

नियमित सुनवाई कर किया जायेगा लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण

राजस्व अधिकारियों द्वारा 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में समय-सीमा पार कर चुके लंबित प्रकरणों को चिन्हांकित किया जायेगा और न्यायालय में नियमित सुनवाई आयोजित कर नामांतरण, बँटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। उत्तराधिकार नामांतरण में स्पष्ट किया गया है कि रिकॉर्ड में दर्ज ऐसे भू-स्वामी, जिनकी मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी है, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामांतरण का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, महाअभियान में उत्तराधिकार नामांतरण के प्रकरणों को दर्ज कर निराकरण किया जायेगा। चिन्हित प्रकरणों की सीमांकन करने की कार्यवाही महाअभियान में की जायेगी।

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