भोपाल, 22 नवंबर
मध्यप्रदेश में बुधवार से बिना हेलमेट के अब सरकारी ऑफिसों में प्रवेश नहीं मिलेगा। सेमी गवर्मेंट और प्राइवेट ऑफिसों में भी प्रवेश के लिए हेलमेट जरूरी रहेगा। ट्रैफिक नियमों को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। पूरे प्रदेश में 50 दिन तक विशेष ट्रैफिक चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही गाइडलाइन भी जारी की है।
बता दें, राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत बुधवार से हो रही है। संपूर्ण प्रदेश में हेलमेट व सीट बेल्ट की अनिवार्यता के लिए ये अभियान शुरू किए गया है। इस अभियान के अंतर्गत लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की हिदायत दी जाएगी। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वालों पर स्पॉट फाइन लगाया जाएगा। इसमें नियमों के विपरीत चलने वाले वाहन चालकों को 500 से लेकर 1000 हज़ार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
हाईकोर्ट के निर्देशों में ये साफ किया गया है कि दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाना होगा, ऐसा नहीं करने पर वाहन चालक पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कार में भी सीट बेल्ट की अनिवार्यता है। सीट बेल्ट न लगे होने पर फाइन लगाया जाए। कोर्ट ने ट्रैफिक नियमों को लेकर प्रचार प्रसार किए जाने के भी निर्देश दिए हैं।