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बार-बार माफी मांग कर कार्रवाई से नहीं बच सकते’, पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, PM मोदी से जुड़ा है केस

प्रधानमंत्री व उनके पिता के नाम को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री व उनके पिता के नाम को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा. दरअसल, पवन खेड़ा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया था. पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पवन खेड़ा के खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. मुंबई में 17 फरवरी 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. दरअसल, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा नाम बोलते हुए उनके पिता का गलत नाम बोल दिया था. हालांकि, उन्होंने गलती सुधारी भी, मगर बाद में फिर से गलत नाम लिया और तंज कस दिया था. उस वक्त पवन खेड़ा के बयान पर खूब बवाल मचा था. इस विवादित बयान को लेकर बीजेपी ने हमला बोला था और बीजेपी ने कहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के पिता का मजाक उड़ाया है, वो निंदनीय है. पवन खेड़ा ने उद्योगपति गौतम अडाणी के समूह से जुड़े विवाद को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए यह बयान दिया था.

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