ePaper

कोर्ट से BRS नेता के. कविता को कई राहत नहीं, अंतरिम जमानत देने से इनकार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को भारत राष्ट्र समिति नता के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी. उन्होंने इस आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी कि उनके नाबालिग बेटे के स्कूल एग्जाम हैं. बता दें कि, उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी की रिमांड के बाद वह न्यायिक हिरासत में हैं. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने आज सुबह अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. बीआरएस नेता की जमानत याचिका का ईडी के वकील ने विरोध किया, जिन्होंने तर्क दिया कि कविता ने अपने फोन में सबूत नष्ट कर दिए और गवाहों को अपने बयान वापस लेने के लिए मजबूर किया गया. कविता ने अपने स्कूल जाने वाले बेटे की परीक्षा को देखते हुए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी. वकील नितेश राणा और दीपक नागर भी उनकी ओर से पेश हुए. सिंघवी ने कहा, पीएमएलए की धारा 45 के अनुसार महिलाएं अदालत द्वारा जमानत देने के लिए अपवाद की श्रेणी में आती हैं.सिंघवी ने आगे कहा कि पासपोर्ट जमा करने पर उड़ान का कोई जोखिम नहीं है. इस मामले में जिस महिला पर आरोप है उसका एक नाबालिग बच्चा है जिसकी परीक्षा इसी महीने है. सिंघवी ने तर्क दिया कि उनका बच्चा 16 साल का है. यह इस स्थिति में नैतिक भावनात्मक समर्थन का सवाल है. परीक्षा की चिंता है।.पीएम रेडियो पर परीक्षा की चिंता से निपटने के बारे में कहा जाता है. मां के दृष्टिकोण को पिता या परिवार के अन्य सदस्य की तरफ से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है. पिता वह है जो दिल्ली में कानूनी लड़ाई का प्रबंधन कर रहा है और बच्चा तेलंगाना में है.

Instagram
WhatsApp