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महिला को जिंदा जलाने वाले तीन को उम्र कैद

अलीगढ़ 13 दिसंबर मनीषा।थाना गभाना क्षेत्र में विवाहिता को दहेज के लिए जिंदा जलाने वाले तीन दोषियों को कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 10 लाख रुपए के दहेज के लिए दोषियों ने महिला की हत्या कर दी थी। जिसके बाद यह मामला कोर्ट में चल रहा था ए डीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अंजू राजपूत की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए। मृतका के पति ,जेठ और सास को दोषी मानते हुए सजा दी है। मैं 2021 में महिला की महिला जलाकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद बुलंदशहर निवासी मृतका के पिता ने गभाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया था ।3 साल बाद मामले का फैसला आने पर मृतक के परिजनों ने खुशी मनाई है ।मुंह में कपड़ा ठोस कर केरोसिन डालकर लगाई थी। आज घटना के 21 मई 2021 की है। जब संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई थी। मृतिका ऋतु के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। बुलंदशहर के थाना कोकड गांव दस्तूर निवासी नरेंद्र सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था। कि उन्होंने 10 मार्च 2018 में अपनी पुत्री की शादी की थी ।पीड़ित पिता ने बताया की शादी के समय उसने अपनी हैसियत के अनुसार खर्च किया था ।लेकिन मृतिका का पति और ससुराल 10 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे थे। इसलिए वह उसे मारते पीटते थे। और मानसिक यातनाएं देते रहते थे ।21 मई 2021 को उन्होंने ऋतु के मुंह में कपड़ा ठोस दिया। और केरोसिन डालकर आग लगा दी थी ।अस्पताल के दौरान उसकी मौत हो गई थी । मृतका के बयान बने अहम साक्ष्य ,घटना के बाद महिला को अस्पताल भर्ती कराया गया था।  लगभग 2 महीने तक महिला का अस्पताल में इलाज चल और फिर 26 मई 2021 को उसकी मौत हो गई थी। मौत से पहले महिला ने पुलिस को अपने बयान दर्ज कराई थी। जो कोर्ट में हम साक्ष्य बने ।इसी के आधार पर कोर्ट ने तीनों को सजा सुनाई ।कोर्ट ने आरोपी पति मनोज सिंह को दर्शन सांस मिथिलेश पत्नी हरिश्चंद्र और जेठ राजकुमार पुत्र हरिश्चंद्र को आजीवन कारावास की सजा दी है ।मामले में जेठानी को भी नाम जाट किया था लेकिन जांच में बहन निर्दोष पाई गई थी। आजीवन कारावास के साथ ही दोनों दोषियों को 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है, जो पीड़िता के परिवार को दिया जाएगा।
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