पटना, 4 सितंबर
दिनांक 02.09.24 को सोशल मीडिया/न्यूज चैनलों पर एक खबर चलाई जा रही है कि भगवानपुर थाने के ड्राइवर के द्वारा अपहरण मामलें में लड़की को कलकत्ता में बेच देने एवं रूपये देकर थाना को मैनेज करने की बात कह रहा है।
प्राप्त वायरल वीडियो के संबध में पुलिस अधीक्षक बेगूसराय के द्वारा गंभीरता से लेते हुए इसकी जाँच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तेघड़ा से कराई गई, जिसमें पाया गया की दिनांक-07.08.24 को भगवानपुर थानान्तर्गत विशनपुर गाँव की एक पीड़ित महिला के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री को गाँव के ही 03 लड़कों के द्वारा फोन कर घर से भगा कर ले गया है जिस संबंध में भगवानपुर थाना कांड सं0-231/24 दिनांक-07.08.24 धारा-137(2)/96/3(5) बी०एन०एस० दर्ज किया गया तथा अपहृत लड़की को बरामद कर विधिवत परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था। पुनः उक्त लड़की के अपहरण होने के मामलें में पीड़ित परिजनों के द्वारा पुनः अपहरण किए जाने से संबधित आवेदन दिया गया उसी आवेदन की जाँच की गई, जिसके संबंध में भगवानपुर थाना कांड सं0-259/24 दिनांक-02.09.24 धारा-329 (3)/329(4)/126(2)/115(2)/76/303(2)/352/351(2)/3(5)/137(2)/96 बी०एन०एस० एवं 3(1) (r) (s) (w)/3 (2) (va) एस०सी०/एस०टी० अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किया गया। इसी मामलें की जाँच के दौरान थाने के ड्राईवर (गृहरक्षक) उमेश शर्मा द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया।
तत्पश्चात उक्त मामले की जाँच के दौरान थाने के ड्राईवर (गृहरक्षक) द्वारा अपहृता के संबंध में अभद्र भाषा का प्रयोग करने एवं पुलिस की छवि धुमिल करने के आरोप में थाने के ड्राईवर (गृहरक्षक) उमेश शर्मा को सेवा से वंचित करते हुए विधिसम्मत आवश्यक अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।