अरुण मिश्र, गोपालगंज.
दत्तकग्रहण नियमावली के प्रावधान के तहत डीएम मो० मकसूद आलम के द्वारा समाहरणालय कार्यालय कक्ष में राजस्थान निवासी नि:संतान दंपति को छह माह के बालक को दत्तकग्रहण संस्थान से सौपा गया. जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक प्रशांत मिश्र ने बताया कि दत्तक ग्रहण के विनियम-13 एवं विनियम-36 में दो माह के अवधि के भीतर दत्तक ग्रहण का अंतिम आदेश जारी करना होता है.वहीं डीएम के द्वारा जिले के सभी लोगों से अपील की गई कि यदि कोई अनाथ या परित्यक्त बच्चा/बच्ची मिलता है तो उसे समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जिला बाल संरक्षण इकाई, गोपालगंज के विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, हजियापुर गोपालगंज में सौपें तथा यदि किसी निंसतान दंपती को बच्चा गोद लेना हो तो CARE वेबसाईट(CentralAdoption Resource Authority ) के द्वारा आनलाईन आवेदन दे सकते है. दत्तकग्रहण के अवसर पर सहायक निदेशक प्रशांत मिश्रा, जिला बाल संरक्षण इकाई के लेखापाल दिलीप कुमार, कुमारी अन्नू, सामाजिक कार्यकर्त्ता, रामाकांत गुप्ता परामर्शी एवं विजय कुमार समन्वयक, विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान आदि उपस्थित थे.